समय पर करें सहायता राशि के लिए आवेदन
अल्मोड़ा। कोरोना से मौत के मामले में मिलने वाली सहायता राशि के लिए सीएमओ डॉ. आरसी पंत ने अधिकारियों को तेजी लाने निर्देश दिए है। उन्होंने बताया कि मृतक के परिजन निर्धारित समय पर आवेदन कर सकते हैं। सीएमओ ने कहा कि 20 मार्च 2022 से पूर्व कोरोना से मृतक के आश्रित 24 मार्च से 60 दिनों के भीतर दावा दर्ज कर सकते हैं। 20 मार्च के बाद भविष्य में कोरोना संक्रमण से होने वाली मौत के मामले में मृत्यु के 90 दिनों के भीतर मुआवजे के लिए मय दस्तावेजों, साक्ष्यों समेत तहसील कार्यालय में आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि गलत प्रमाणपत्र देने पर योजना का लाभ उठाने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
