प्रदेश में चुनाव आचार संहिता लागू

लखनऊ

राज्य निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है. 4 चरणों (12 अप्रैल, 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 29 अप्रैल) में होने वाले पंचायत चुनाव के परिणाम 2 मई को घोषित किए जाएंगे. इसी के साथ राज्य में आचार संहिता लागू किए जाने का समय आ गया है. क्या आप जानते हैं क्या होती है आचार संहिता?
दरअसल, देश में या किसी भी राज्य में निष्पक्ष रूप से चुनाव संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग कुछ नियम निर्धारित करता है, जिसके तहत प्रत्याशी चुनाव में उतरते हैं. इन्हीं नियमों को आचार संहिता कहा जाता है. लोकसभा, विधानसभा या पंचायत चुनाव के दौरान यह सरकार, नेताओं और राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है कि इन नियमों का पालन किया जाए।
गौरतलब है कि चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू हो जाती है. जैसे कि 26 मार्च को राज्य निर्वाचन आयोग ने यूपी पंचायत चुनाव की तारीखों के ऐलान किया. इसी के साथ, चुनाव आचार संहिता भी लागू हो गई।
बता दें, चुनाव जब तक पूरी तरह से संपन्न नहीं हो जाते, तब तक आचार संहिता लागू रहती है. वोटों की गिनती होने तक आचार संहिता के नियमों के अनुसार ही प्रत्याशियों को पेश आना होता है. यूपी पंचायत चुनाव 2021 के मद्देनजर 2 मई तक आचार संहिता लागू रहेगी।

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