अभिनेत्री अमीषा पटेल धोखाधड़ी केस कोर्ट से अंतरिम राहत बरकरार
मुंबई…….
फिल्म अभिनेत्री अमीषा पटेल की कंपनी पर फिल्म बनाने के नाम पर पैसा लेकर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया है। उसी मामले में निचली अदालत में याचिका दायर की गई थी। मामले में दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों पक्षों को 2 सप्ताह में लिखित पक्ष रखने का निर्देश दिया है। उसी को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश आनंद सेन की अदालत में फिल्म अभिनेत्री अमीषा पटेल के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई हुई। न्यायाधीश अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले पर सुनवाई की। वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता अपने-अपने आवास से अपना पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि दोनों पक्ष यह बताएं कि क्या इस मामले को मध्यस्थता के जरिए सुलझाया जा सकता है। दोनों पक्षों को दो सप्ताह में अपना जवाब दाखिल करना है। अदालत ने अमीषा पटेल की अंतरिम राहत बरकरार रखा है, जिसमें उनके खिलाफ किसी भी उत्पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाई है।
दरअसल, साल 2017 में हरमू हाउसिंग कॉलोनी में एक कार्यक्रम के दौरान अजय कुमार सिंह की अभिनेत्री अमीषा पटेल से मुलाकात हुई और फिल्मों में पैसे लगाने का ऑफर मिला। फिल्म देसी मैजिक बनाने के नाम पर लवली वर्ल्ड इंटरटेनमेंट के प्रोपराइटर अजय कुमार सिंह ने ढाई करोड़ रुपये अमीषा पटेल के खाते में ट्रांसफर कर दिए। फिल्म नहीं बनाने पर अजय कुमार सिंह ने पैसे की मांग की। फिल्म नहीं बनाने और पैसे वापस नहीं होने के बाद अजय कुमार सिंह ने निचली अदालत में शिकायतवाद दर्ज कराया है। इसमें कहा गया है कि अमीषा पटेल ने उनके साथ धोखाधड़ी की है। फिल्म नहीं बनने पर उन्होंने पैसे की मांग की थी। अभिनेत्री की ओर से उन्हें चेक दिया गया था, जो बाउंस हो गया। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 2 सप्ताह करने का निर्देश दिया है।
