एनआईए ने आईएस आतंकी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया

बेंगलुरू ।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने यहां एनआईए की विशेष अदालत में अल-हिंद मॉड्यूल मामले में इस्लामिक स्टेट (आईएस) के एक आतंकवादी के खिलाफ पूरक आरोपपत्र दायर किया है। आरोपी शिहाबुद्दीन के खिलाफ आईपीसी की धारा 120बी, आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 25(1)(ए) और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) एक्ट 1967 की धारा 18, 20, 38 और 39 के तहत चार्जशीट दाखिल किया गया है।
इससे पहले महबूब पाशा और 16 अन्य के खिलाफ सद्दुगुंटेपल्या पुलिस स्टेशन, बेंगलुरु में मामला दर्ज किया गया था।
आतंकवाद, हिंदू नेताओं की हत्या से संबंधित तमिलनाडु में दर्ज कई मामलों में आरोपी खाजा मोइदीन के सहयोग से बेंगलुरु के गुरप्पनपाल्या निवासी आरोपी महबूब पाशा ने दक्षिण भारत में युवा मुसलमानों की भर्ती करके एक आतंकवादी समूह बनाया।
उसने बेंगलुरु को अपने आधार के रूप में चुना था और 2019 से कर्नाटक और तमिलनाडु में कई आपराधिक साजिश की बैठकें आयोजित की थीं। उसने प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन, आईएसआईएस की विचारधारा का प्रचार किया और पुलिस अधिकारियों और हिंदू नेताओं की हत्या के लिए हथियार और विस्फोटक इक करने की साजिश रची थी।
एनआईए ने 23 जनवरी, 2020 को मामला फिर से दर्ज किया और जांच शुरू की।
इस जांच से पता चला कि शिहाबुद्दीन बड़ी साजिश का हिस्सा था और खाजा मोइदीन के निर्देशों के अनुसार मुंबई में हथियार और गोला-बारूद अन्य आरोपियों को सौंप दिया था। इन हथियारों का इस्तेमाल तमिलनाडु पुलिस के एसएसआई विल्सन की हत्या में भी किया गया था। आगे की जांच जारी है।

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