समाधान योजना लागू, एक किलोवॉट तक के कनेक्शनधारियों को मिलेगा लाभ

भोपाल।

कोरोना काल में बिजली का बिल जमा नहीं करने वालों के लिए मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने समाधान योजना लागू की है। एक किलोवॉट तक के कनेक्शनधारियों को इसका लाभ मिल सकेगा। भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर औरचंबल संभाग के 16 जिलों में निम्नम आय घरेलु उपभोक्ताओं के लिए समाधान योजना लागू की है। कोरोना महामारी के चलते बिजली कंपनी ने एक किलोवाट तक के बिजली कनेक्शनों के बिलों की 31 अगस्त 2020 तक की मूल बकाया राशि और अधिभार की वसूली पर रोक लगा दी थी। कंपनी ने इस वसूली के लिए अलग से बिल जमा करने को कहा है। शासन के आदेश मिलते ही पुराने बिजली बिलों के भुगतान के लिए समाधान योजना लागू की गई है। समाधान योजना के तहत रुके हुए बकाया बिजली बिल का 60 प्रतिशत एकमुश्त भुगतान करने पर 100 प्रतिशत अधिभार की राशि और शेष 40 प्रतिशत मूल बकाया राशि माफ होगी। वहीं बकाया बिजली बिल की मूल राशि का 75 प्रतिशत छ: समान मासिक किश्तों में भुगतान करने पर 100 प्रतिशत अधिभार की राशि और शेष 25 प्रतिशत मूल बकाया राशि माफ हो जाएगी। कंपनी ने साफ कहा है कि समाधान योजना 15 दिसम्बर 2021 तक लागू है। तय समय निकलने के बाद उपभोक्ताओं की बकाया राशि उनके अगले महीने के बिल में जोड़ दिया जाएगा। बकायदार उपभोक्ताओं को अस्थगित बकाया राशि की सूचना और योजना के विकल्पों की जानकारी कंपनी में रजिस्टर्ड उपभोक्ताओं को उनके मोबाइल नम्बर पर एसएमएस के माध्यम से भी दी जा रही है।

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