लाइसेंस के लिए कई बार जारी हो चुके हैं आदेश
भोपाल।
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत 2014 में एल्कोहल के लाइसेंस को लेकर पहला आदेश जारी हुआ था। इसके बाद दूसरा आदेश 2018 में फिर से आयुक्त खाद्य सुरक्षा ने जारी किया। इसका भी पालन नहीं हुआ, तो आयुक्त खाद्य सुरक्षा ने फिर से आदेश जारी किया। दिलचस्प बात यह है कि इस इस आदेश में साफ कहा गया था कि शराब के ठेके की टेंडर प्रक्रिया में वही लोग हिस्सा पाएंगे, जो लाइसेंस लेंगे। पर आबकारी अफसरों ने इसे भी दरकिनार कर दिया।
