हर शुक्रवार लोक अदालत में समस्या का निराकरण

इंदौर।

जिला विधिक प्राधिकरण इंदौर ने विभिन्न समस्याओं से परेशान लोगों के लिए न्याय का द्वार खोला है। बिजली, जल, सड़क, सफाई सहित विभिन्न जन समस्याओं का निराकरण के लिए हर शुक्रवार को जनोपयोगी लोक अदालत का आयेाजन जिला कोर्ट इंदौर में किया जाएगा। इंदौर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव जिला न्यायाधीश मनीषकुमार श्रीवास्तव के मुताबिक हर वह व्यक्ति जो समस्याओं को लेकर परेशान है, न्याय के लिए लोक अदालत में आ सकता है। जिला न्यायालय परिस में आयोजित जन उपयोगी लोक अदालत में हर शुक्रवार को शहर के लोग सड़कों पर जल जमाव, नालियों की समस्या, अवैध मेन होल, सड़कों की खुदाई से कचरा डिब्बा स्थापित नहीं किए जाने, सार्वजनिक स्थानों पर किसी व्यक्ति कंपनी द्वारा कचरा फेंके जाने, स्वच्छता या स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे, कीड़ों को मारने या भगाने के लिए रसयान का छिड़काव नहीं होने, विद्युत या जल कनेक्शन में देरी या अनुपलब्धता, असुरक्षित या खतरनाक पेड़, झाडिय़ों, विद्युत जल कनेक्शन को अवैधानिक तरीके से काटे जाने, कनेक्शन हस्तांतरण में देरी विद्युत प्रतिभूतियों की वापसी में देरी से अस्वस्थ्यकर एवं दूषित पेय जल, विद्युत यूनिट का गलत वाचन किए जाने, स्ट्रीट लाइट के संबंध में, टेलीफोन, इंटरनेट सेवा में कमी, डाक विभाग, कोरियर सेवा द्वारा गलत पते, विलंब से डाक प्रेषित किए जाने, फोन, इंटरनेट कनेक्शन हेतु आवेदन दिए जाने के बाद भी कनेक्शन नहीं दिए जाने, वायु आदि के लिए आवेदन दे सकते हैं।

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