दहेज एक्ट के आरोपी को दोष मुक्त किया
चम्पावत
न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने दहेज मांगने के आरोपी को दोष मुक्त किया है। एक महिला ने दो साल पूर्व अपने पति पर दहेज की मांग करने व अन्य आरोप लगाए थे। बचाव पक्ष के वकील आरएस रंसवाल ने बताया कि वर्ष 2020 में एक महिला ने चैकुनीबोरा, चम्पावत निवासी पति बसंत सिंह बोहरा के खिलाफ 498 ए, 506 और 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत कोतवाली में मामला दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट जहां आरा अंसारी ने आरोपी बसंत सिंह को संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त किया।
