उत्तराखण्ड समाचार चरस तस्करी के आरोपी को दस साल की कठोर कारावास October 19, 2023 Ravita Pal 0 Comments बागेश्वर विशेष सत्र न्यायाधीश आरके खुल्बे ने चरस तस्करी के मामले में एक आरोपी को दस साल का कठोर करावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर छह महीने का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।