स्मैक तस्करी में दो सगे भाइयों को चार साल की सजा
ऋषिकेश। नशा तस्करी में दो सगे भाइयों को एनडीपीएस की विशेष अदालत ने दोषी करार दिया है। कोर्ट ने आरोपियों को चार साल की सजा के साथ 20-20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा नहीं करने की सूरत में अभियुक्तों को दो-दो महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। रायवाला में साल 2016 में 24 अप्रैल को पुलिस ने गश्त के दौरान खांड गांव के पास से बुंदन पुत्र असगर अंसारी और उसके भाई सराफूद्दीन निवासी अहमद नगर, वार्ड नंबर नौ, फतेहगंज, बरेली, यूपी को स्मैक के साथ गिरफ्तार किया था। आरोपियों की तलाशी में पुलिस को 50-50 ग्राम स्मैक बरामद हुई थी। पूछताछ में आरोपियों ने यह स्मैक पहाड़ी क्षेत्र में सप्लाई करने के लिए लाना कबूल किया था। पुलिस ने एनडीपीएस ऐक्ट में मुकदमा पंजीकृत कर आरोपियों को न्यायालय में पेश किया। इसके बाद से ही यह मामला कोर्ट में विचाराधीन था। एनडीपीएस की विशेष अदालत में जज विजय लक्ष्मी विहान ने नशा तस्करी का दोषी पाते हुए दोनों को अब सजा सुनाई है। कोर्ट के फैसले के बाद अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है।
