हत्या के प्रयास के दोषी को सात साल का कारावास

हल्द्वानी। रेत विक्रेता पर धारदार हथियार से हमला कर घायल करने के आरोपी को दोषी पाते हुए प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीलम रात्रा की अदालत ने सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्त पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गिरजा शंकर पांडेय ने बताया कि वादी दिगम्बर सिंह रावत रेता बिक्री का काम करता था। छह सितम्बर 2013 की रात दिगम्बर ट्रक से रेता उतारकर वापस लौट रहा था। लौटते समय अभियुक्त ओम प्रकाश सिंह उर्फ पप्पू सपाटा पुत्र रुद्र सिंह चौहान निवासी कुल्यालपुरा के साथ उसकी कहासुनी हो गई। इतने में पप्पू सपाटा ने दिगम्बर पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में दिगम्बर गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल में भर्ती कराने पर उसे 32 टांके लगाने पड़े। अगले दिन पीड़ित ने पप्पू सपाटा के खिलाफ जान से मारने की कोशिश का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया। जिरह के दौरान शासकीय अधिवक्ता की ओर से छह गवाह पेश किए गए। पूरा प्रकरण सुनने के बाद सोमवार को अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। अर्थदंड का 50 फीसदी वादी को देने के भी आदेश दिए हैं।

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