बड़ा फैसला: सरकारी कर्मचारी की मृत्यु, दिव्यांगता पर 2009 की अधिसूचना अनुसार मिलेगा अतिरिक्त राहत का लाभ
शिमला। हिमाचल प्रदेश में भी नई परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली के तहत आने वाले सरकारी कर्मचारी की मृत्यु या दिव्यांगता पर अतिरिक्त राहत का लाभ केंद्र सरकार के 5 मई, 2009 के आदेशों के अनुसार प्रदान किया जाएगा। ये आदेश 15 मई 2003 या उसके बाद सरकारी सेवा में शामिल हुए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (जिसे अंशदायी पेंशन योजना के रूप में भी जाना जाता है) के तहत कवर कर्मचारियों पर लागू माने जाएंगे। इसके तहत अब न्यू पेंशन स्कीम वाले कर्मचारियों को पारिवारिक पेंशन मिलेगी। पेंशनर की मृत्यु होने की स्थिति में ओल्ड पेंशन के पैटर्न पर लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार ने 2009 में यह व्यवस्था कर दी थी लेकिन हिमाचल में मामला लंबित था। सरकार के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और मृत्यु ग्रेच्युटी का अतिरिक्त लाभ प्रदान करने के आदेश पहले ही वित्त विभाग की ओर से 18 सितंबर 2017 और 8 जनवरी 2021 को जारी किए जा चुके हैं।
अतिरिक्त मुख्य सचिव(वित्त) प्रबोध सक्सेना की ओर से जारी आदेशों के तहत सभी विभागाध्यक्ष, कार्यालय प्रमुख सेवानिवृत्त, मृतक कर्मचारी को अतिरिक्त लाभ प्रदान करने के लिए मामले उचित प्रक्रिया और कोडल औपचारिकताओं का पालन करने के बाद केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियमों के तहत प्रधान महालेखाकार(एएंडई) एचपी से उठा सकते हैं। नई पेंशन योजना कर्मचारी महासंघ हिमाचल ने इसे लंबे संर्घष की जीत बताया है। महासंघ के अनुसार मृतक व दिव्यांग एनपीएस कर्मचारियों के साथ आज न्याय हुआ है। सरकार ने 2009 की अधिसूचना को लागू कर दिया है।
