हिस्ट्रीशीटर दिलीप मिश्रा के बेटे की जमानत अर्जी खारिज
प्रयागराज……..
जिला न्यायालय ने चाका के पूर्व ब्लाक प्रमुख हिस्ट्रीशीटर दिलीप मिश्रा के बेटे की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है. बचाव पक्ष और सरकारी वकील को सुनने के बाद कोर्ट ने दिलीप के बेटे की जमानत अर्जी खारिज की. ये पूरा मामला औद्योगिक थाना इलाके का है।
दिलीप मिश्रा के बेटे को गैंगेस्टर मामले में कोर्ट ने जमानत देने से किया इंकार कर दिया है. गैंगेस्टर दिलीप मिश्रा के बेटे शुभम मिश्रा की तरफ से जमानत पर रिहा किए जाने की अर्जी दाखिल की गई थी. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जमानत पर रिहा किए जाने का आधार न पाते हुए अर्जी खारिज कर दी है. सरकारी वकील ने अर्जी का विरोध करते हुए कहा की यह कई आपराधिक मामलों में संलिप्त है।
तत्कलीन थाना प्रभारी ने 16 अगस्त 2020 को दिलीप मिश्रा के बेटे शुभम के खिलाफ प्रयागराज (च्तंलंहतंर) के औद्योगिक थाने में गैंगेस्टर का मुकदमा दर्ज कराया था. दिलीप के बेटे शुभम को दिलीप मिश्रा गैंग का सक्रिय सदस्य बताते हुए ये केस दर्ज कराया गया था।
शुभम की गिरफ्तारी पूर्वांचल के खूंखार अपराधी और एक लाख के इनामी नीरज सिंह को शरण देने के आरोप में हुई थी. इस मामले में हिस्ट्रीशीटर दिलीप मिश्रा को भी आरोपी बनाया गया था. हिस्ट्रीशीटर दिलीप मिश्रा वर्तमान समय में फतेहगढ़ केंद्रीय जेल में है बंद है. बता दें कि दिलीप मिश्रा मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नंदी पर साल 2010 में हुए रिमोट बम से जानलेवा हमले में भी आरोपी है. दिलीप मिश्रा के ऊपर प्रयागराज सहित यूपी के बाहर 40 से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।
