अटल पेंशन योजना में कुल नामांकन 3.30 करोड़ के पार

नयी दिल्ली ।

सरकार की गारंटेड पेंशन योजना और पीएफआरडीए द्वारा प्रबंधित अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के अंतर्गत, वर्तमान वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 28 लाख से ज्यादा नए खाते खोले गए हैं। 25 अगस्त, 2021 तक एपीवाई के अंतर्गत पंजीकृत सदस्यों की संख्या 3.30 करोड़ से ज्यादा हो गई है।
एपीवाई के अंतर्गत कुल नामांकनों में से, लगभग 78 प्रतिशत सदस्यों ने 1,000 रुपये की पेंशन योजना ली है, वहीं लगभग 14 प्रतिशत ने 5,000 रुपये की पेंशन योजना ली है। इसके अलावा, लगभग 44 प्रतिशत महिला सदस्य हैं और नामांकन करा रहे लगभग 44 प्रतिशत सदस्य काफी युवा हैं तथा18-25 वर्ष आयु-समूह से संबंधित हैं।
हाल ही में, पीएफआरडीए ने एपीवाई मोबाइल ऐप और उमंग प्लेटफॉर्म पर इसकी उपलब्धता में नई खूबियां जोडऩे जैसी पहल की हैं, एपीवाई एफएक्यू में सुधार, एपीवाई योजना की पहुंच बढ़ाने और एपीवाई के मौजूदा व संभावित सदस्यों के साथ ही एपीवाई सेवा प्रदाताओं के लाभ के लिए 13 क्षेत्रीय भाषाओं में एपीवाई सब्सक्राइबर इन्फोर्मेशन ब्राउशर और एपीवाई सिटीजन चार्टर जारी करने जैसी नई पहल की गई हैं।
शुरुआत के बाद से योजना के अंतर्गत नामांकनों की संख्या में बढ़ोतरी से उत्साहित, पीएफआरडीए एपीवाई कुल नामांकनों को 2021-22 में नई ऊंचाई पर ले जाने और भारत को एक पेंशनभोगी समाज बनाने की दिशा में अंशदान करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर विभिन्न एपीवाई अभियानों के आयोजन, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के साथ समन्वय, प्रिंट, सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आदि में विज्ञापनों के माध्यम से योजना को लोकप्रिय बनाने के प्रयास जारी रखेगा।
भारत के 18-40 वर्ष के बीच के आयु वर्ग के किसी भी नागरिक को बैंक या डाक घर शाखा के माध्यम से एपीवाई से जुडऩे का मौका मिलता है, जहां पर उस व्यक्ति का बैंक खाता होना चाहिए। योजना के अंतर्गत, एक सदस्य को 60 वर्ष की उम्र से 1,000 रुपये से 5,000 रुपये तक न्यूनतम गारंटेड पेंशन मिलेगी, जो उसके अंशदान पर निर्भर करती है। यही पेंशन सदस्य के जीवन साथी को मिलेगी और सदस्य व जीवनसाथी दोनों की मृत्यु पर 60 वर्ष की उम्र तक जमा कुल संचित पेंशन की धनराशि का भुगतान नामांकित व्यक्ति को कर दिया जाएगा।
यह योजना 266 पंजीकृत एपीवाई सेवा प्रदाताओं के माध्यम से वितरित की जाती है, जिनमें बैंक और डाक विभाग की विभिन्न श्रेणियां शामिल हैं। यह योजना सिर्फ बचत बैंक खाता रखने वाले आवेदक को उपलब्ध है, इसलिए पीएफआरडीए नियमित रूप से सभी बैंकों को अपने वर्तमान और संभावित ग्राहकों तक पहुंच के लिए योजना के प्रचार की सलाह देता है।

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