उर्वरक डीएपी अमानक पाये जाने पर क्रय-विक्रय भण्डारण प्रतिबंधित
सीधी।
उपसंचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास सीधी डॉ. राजेश सिंह चौहान ने आदेश जारी कर एफको कंपनी के डीएपी आरएएमबी 00-02 लाट नम्बर जून 2021 एवं डीएपी एकेएफ-05 लाट नम्बर जून 2021 तथा कोरोमण्डल कंपनी के डीएपी एकेएफ-04 लाट नम्बर जून 2032 के विश्लेषण में अमानक पाये जाने पर उर्वरक के भण्डारण क्रय, विक्रय एवं परिवहन पर प्रतिबंध लगाया है। चौहान ने बताया कि मेसर्स कृषि सेवा सहकारी समिति मर्यादित बेल्दह (हनुमानगढ़) विकासखण्ड रामपुर नैकिन के एफको कंपनी के डीएपी आरएमबी 00-02 लाट नम्बर जून 2021 एवं मेसर्स सेवा सहकारी समिति मर्यादित बमूरी विकासखण्ड सिहावल के एफको कंपनी के डीएपी एकेएफ-05 लाट नम्बर जून 2021 तथा मेसर्स सेवा सहकारी समिति मर्यादित अमिलिया विकासखण्ड सिहावल के कोरोनामण्डल कंपनी के डीएपी एकेएफ-04 लाट नम्बर जून 2021 एवं दिनंाक दस अगस्त 2021 को प्राप्त विश्लेषण परिणाम के आधार पर अमानक पाये जाने पर उर्वरक के भण्डारण, क्रय, विक्रय एवं परिवहन पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया है।
