जनपद में 29 सितम्बर तक धारा 144 लागू रहेगी: जिला मजिस्ट्रेट
झांसी।
जिला मजिस्ट्रेट आन्द्रा वामसी ने सूचित किया है कि विगत वर्षो की भांति जनपद में स्वतन्त्रता दिवस, मोहर्रम, रक्षाबन्धन व अन्य महत्वपूर्ण पर्वो के आयोजन एवं वर्तमान समय में कोविड-19 महामारी के संक्रमण बचाव के हेतु कोविड, वैक्सीनेशन/टीकाकरण एवं कोविड टेस्टिंग का कार्य किया जा रहा है। जिला मजिस्टेट ने जनपद झाँसी हेतु द0प्र0सं0 की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये आदेश पारित किया है जिसके अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जनपद झॉंसी के क्षेत्रान्तर्गत आन्दोलन या प्रदर्शन करने के उद्देश्य से पांच से अधिक व्यक्तियों का समूह नहीं बनायेगा, जुलूस नहीं निकालेगा, किसी प्रकार का प्रदर्शन नहीं करेगा और न ही कोई उत्तेजनात्मक नारेबाजी करेगा या करायेगा। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान अथवा किसी सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक अथवा आवश्यक सेवा सम्बन्धी प्रतिष्ठानों के आस-पास हड़ताल, धरना, घेराव व नारेबाजी नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति ध्वनि विस्तारक यन्त्रों का प्रयोग बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के नही करेगा। कोई भी व्यक्ति/संचालक रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक ध्वनि विस्तारक यन्त्रों/डेक का प्रयोग नहीं करेगा। इसका उल्लंघन करने पर उसके विरुद्व कठोर कार्यवाही की जायेगी।
