मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए आवेदन आमंत्रित

सहारनपुर

मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना अतंर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्तिगत उद्यमियों को अधिकतम 10 लाख रूपये तक वित्तीय सहायता बैंको के माध्यम से उपलब्ध कराई जायेगी। आईटीआई तकनीकी योग्यता, परंपरागत कारीगरों, सेवायोजन में पंजीकृत आवेदकों को वरीयता प्रदान की जाएगी। इच्छुक लाभार्थी विभागीय पर 30 जून 2021 तक अपना आवेदन ऑनलाईन कर आवेदन की हार्डकापी जिला ग्रामोद्योग कार्यालय में जमा करेंगे।
जिला ग्रामोद्योग अधिकारी दीपक पंत ने आज यहां यह जानकारी दी। उन्होने कहा कि इस योजना के अंतर्गत सामान्य वर्ग के लाभार्थी के लिए 4 प्रतिशत से अधिक पूंजीगत ऋण पर शेष ब्याज की धनराशि ब्याज उपादान के रूप में वित्तपोषित बैंक को उपलब्ध कराई जाएगी। ‘‘आरक्षितवर्ग’’ (अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक, एवं महिलाओं ) को पूजीगंत (सावधि) ऋण पर ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होने कहा कि निजी अंशदान के रूप में सामान्य वर्ग के उद्यमी को 10 प्रतिशत एवं आरक्षित वर्ग के उद्यमी को 05 प्रतिशत स्वंय वहन करना होगा। लाभार्थी की उम्र 18 से 50 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। दीपक पंत ने कहा कि अन्य विस्तृत जानकारी हेतु लाभार्थी जिला ग्रामोद्योग अधिकारी के मोबाईल नम्बर 9580503185 एवं क्षेत्रीय कर्मचारी राजवीर सिंह मोबाईल नम्बर 9411484815, राजेन्द्र मिश्रा मोबाईल नम्बर 9897172714 पर संपर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते है। उन्होने कहा कि कोविड-19 (कोरोना महामारी) के कारण छूट प्राप्त ऑनलाईन केन्द्रों पर ही सोशल डिस्टेसिंग का पालन एवं मास्क का प्रयोग करते हुए आवेदन पत्र ऑनलाईन कराये जायेगे।

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