ड्यूटी करते हुए सीआरपीएफ जवानों की मौत होने पर परिजनों को मिलेंगे 35 लाख

नई दिल्ली।

केंद्र सरकार के फैसले के बाद अब ड्यूटी के दौरान अगर किसी सीआरपीएफ जवान की जान जाती है तो उनके परिजनों को अब 21.5 लाख रुपए की जगह 35 लाख रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी।
सीआरपीएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से इस फैसले की जानकारी दी है। विभाग ने जवानों से जड़े अन्य मामलों में भी कई अहम फैसले लिए हैं।
अन्य मामलों में, जोखिम निधि को संशोधित कर 25 लाख रुपये कर दिया गया है। शहीद होने वाले के जवानों की बेटी या बहन की शादी के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दी गई गई है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के सभी जवानों के परिवार को मिलने वाली आर्थिक सहायता की राशि नवंबर माह से बढ़ाने की तैयारी पहले से ही चल रही थी। गृह मंत्रालय ने इस राशि को बढ़ाकर 35 लाख रुपये करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इससे पहले सीआरपीएफ में यह रिस्क फंड साढ़े 21 लाख रुपये से लेकर 25 लाख रुपये के बीच था, जो डायरेक्टोरेट जनरल की तरफ से तय किया जाता था। इसी तरह अधिकतर एयरपोर्टों पर तैनात सीआईएसएफ के शहीद जवानों के परिवार लिए रिस्क फंड 15 लाख रुपये था। भारत-चीन सीमा की सुरक्षा करने वाली आईटीबीपी का कोई जवान यदि ड्यूटी पर शहीद होता था तो यह राशि 25 लाख रुपये थी।

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