सेबी ने मान्यता प्राप्त ‎निवेशक धारणा के प्रस्ताव पर ‎राय मांगी

 

नई ‎दिल्ली………

बाजार नियामक सेबी ने बुधवार को भारतीय प्रतिभूति बाजार में मान्यता प्राप्त निवेशक धारणा के प्रस्ताव पर संबंधित पक्षों से टिप्पणी मांगी। सेबी ने परामर्श पत्र में निर्धारित प्रारूप में 18 मार्च, 2021 तक टिप्पणी देने को कहा है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के अनुसार मान्यता प्राप्त निवेशक या पात्र निवेशक अथवा पेशेवर निवेशक वे हैं, जिन्हें विभिन्न वित्तीय उत्पादों की समझ है और उससे जुड़े जोखिम तथा रिटर्न को समझते हैं। ऐसे निवेशक अपने निवेश के बारे में सोच-समझकर निर्णय करने में सक्षम होते हैं और कई प्रतिभूतियों तथा वित्तीय बाजार नियामक इसे मान्यता देते हैं। मान्यता प्राप्त निवेशक धारणा निवेशकों और वित्तीय उत्पाद या सेवा प्रदाताओं के लिए लाभदायक हो सकती है। मान्यता प्राप्त निवेशकों के लिए रूपरेखा का प्रस्ताव करते हुए सेबी ने भारतीय और प्रवासी भारतीय तथा विदेशी इकाइयों के लिए पात्रता मानदंड निर्धारित किया है। भारतीय व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवार और परिवार ट्रस्ट के लिए सेबी ने 2 करोड़ रुपए या उससे अधिक सालाना आय या कम-से-कम 3.75 करोड़ रुपए की वित्तीय संपत्ति के साथ 7.5 करोड़ रुपए अथवा उससे अधिक नेटवर्थ रखा गया है। ऐसी इकाइयां जिनकी सालाना आय एक करोड़ रुपए या उससे अधिक हो तथा कम-से-कम 2.5 करोड़ रुपए की वित्तीय संपत्तियों के साथ नेटवर्थ 5 करोड़ रुपए या उससे अधिक हो, वे भी इसके लिए पात्र होंगी। इसी प्रकार ट्रस्ट और कंपनियों के अलावा प्रवासी भारतीयों तथा विदेशी व्यक्तियों के लिए मानदंड तय किए गए हैं।

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