कोरोना के सक्रिय मामलों में कमी के अनुसार छूट का दायरा बढ़ाया जाएगा : गहलोत

जयपुर

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि प्रदेश में जन सामान्य की सुविधा एवं आवश्यक सेवाओं और वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न गतिविधियों में सीमित छूट दी गई है और जैसे-जैसे कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या में कमी आएगी, छूट का दायरा और बढ़ाया जायेगा।
गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार ने अधिकतर जिलों में कोविड संक्रमण के प्रसार में कमी तथा पॉजिटिविटी दर में गिरावट के मद्देनजर व्यावसायिक एवं अन्य गतिविधियों में राहत देने के लिए बुधवार से आगामी आदेशों तक त्रि-स्तरीय जन अनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू किए जाने का निर्णय लिया है।
उन्होंने कहा कि राज्य में संक्रमण की दर कम हुई है, लेकिन अभी संक्रमण पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। इसको ध्यान में रखते हुए नई गाइडलाइन में सभी प्रदेशवासियों से कोविड प्रोटोकॉल की प्रभावी पालना सुनिश्चित करने की अपेक्षा की गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नई गाइडलाइन में पॉजिटिव मामलों के अनुरूप ग्राम पंचायत एवं जिले को तीन श्रेणियों ग्रीन, येलो एवं रेड में बांटा गया है। जिन ग्राम पंचायतों में एक भी पॉजिटिव केस नहीं होगा, वह ग्रीन श्रेणी में होगी, पांच और इससे कम एक्टिव केस होने पर येलो, पांच से अधिक एक्टिव केस होने पर रेड श्रेणी में रखा जाएगा। इसी प्रकार एक लाख जनसंख्या पर एक भी एक्टिव केस नहीं होने वाले जिले को ग्रीन तथा एक लाख जनसंख्या पर 100 एक्टिव केस तक येलो तथा 100 से अधिक एक्टिव केस होने पर रेड श्रेणी में रखा जाएगा।
उनके निर्देश के बाद गृह विभाग ने इस संबंध में सोमवार को नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए। मॉडिफाइड लॉकडाउन के दिशा-निर्देशों में विभिन्न गतिविधियों के लिए छूट उन्हीं स्थानों पर दी जा सकेगी जहां पॉजिटिविटी दर दस प्रतिशत से कम होगी अथवा ऑक्सीजन, आईसीयू एवं वेंटीलेटर बेड का उपयोग साठ प्रतिशत से कम होगा।

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